बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों में कितने शिक्षक बीएड डिग्री धारी है इसकी संख्या जिलों से मांगी गई है। शिक्षा निदेशालय के निदेशक ने इसको लेकर सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा है।

पटना हाई कोर्ट के 6 दिसंबर को आए आदेश के आलोक में विभाग ने या ब्यौरा जिलों से मांगा है। 6 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा को यानी कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड के डिग्री को असक्षम माना था।

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए डीएलएड की डिग्री ही मान्य है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में दिए गए आदेश के आलोक में ही पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया था।

फैसले से बिहार में छठे चरण में नियुक्ति बेड योग्यता धारी शिक्षकों की परेशानी काफी बढ़ गई। ऐसे शिक्षकों की संख्या 22,000 बताई जा रही है जो बीएड डिग्री धारी है। हालांकि, सही संख्या जिलों से आने वाली सूची के बाद स्पष्ट होगी।

जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट 6 दिसंबर को 6 दिसंबर को आये फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी हैं। ताकि, शिक्षकों को राहत मिल सके। इसी के अंतर्गत विभाग ने सूची मांगी है। पटना हाईकोर्ट ने बीएड वालों को योग्य करार दिये जाने को लेकर एनसीटीई द्वारा जून 2018 में जारी आदेश को सही नहीं माना है।


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