पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों की जब्ती को बनाएं दिशा निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों की जब्ती को बनाएं दिशा निर्देश

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों की तलाशी और जब्ती को एक गंभीर मामला बताया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, डिजिटल उपकरणों में स्रोत व संपर्कों के अलावा गोपनीय जानकारियां होती हैं। उसकी तलाशी या जब्ती करने को लेकर व्यापक दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ मंगलवार को फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने निजता के अधिकार का हवाला देते हुए एक महीने के भीतर केंद्र को इस मामले पर अपना नजरिया बताने को कहा है। कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार इस मामले में दिशानिर्देश बनाए और अगर वह नहीं बना सकती है तो हम बना देंगे।