बताते चलें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा था कि गुजराती ही ठग हो सकते हैं.उनके इस बयान के बाद गुजरात के अहमदाबाद में मानहानि का केस दायर किया था और उनके बयान से गुजराती समुदाय के आहत होने का आरोप लगाया गया था.शुरूआती जांच के बाद अहमदाबाद कोर्ट ने तेजस्वी के खिलाफ ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया था.तेजस्वी यादव ने इस केस का ट्रायल गुजरात से बाहर कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल को तत्काल रोकने का आदेश दिया था और आज की सुनवाई में तेजस्वी यादव को लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है,कि वे लिखित दें कि उनकी मंशा गुजराती समुदाय की भावना आहत करने की नहीं थी.तेजस्वी यादव द्वारा स्पष्टीकरण दाखिल किये जाने के बाद 22 जनवरी को फिर सुनवाई होगी।
बताते चलें कि कुछ इसी तरह के मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गयी थी, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गयी थी.बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को स्थगित कर दिया था और फिर उनकी सदस्यता बहाल हो पायी थी।
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