कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड के खिलाफ वाली याचिका पर सोमवार (11 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, जस्टिस संजीव खन्ना और एस एनवी भट्टी की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को नोटिस जारी कर केंद्र और ईडी से संजय सिंह की ओर से दायर याचिका पर जवाब देने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को संबंधित क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष नियमित जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी.

इस बीच, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने शनिवार (9 दिसंबर) को आप सांसद संजय सिंह की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और अगला सत्र 12 दिसंबर के लिए निर्धारित किया.

संजय सिंह के खिलाफ ईडी का आरोप पत्र

इससे पहले, ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ 60 पेज का पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे. केंद्रीय एजेंसी ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में संजय सिंह के आवास पर तलाशी लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया के बाद यह दूसरी बड़ी गिरफ्तारी थी.

ईडी ने संजय सिंह की जमानत का किया था विरोध

वहीं शनिवार (9 दिसंबर) को ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था. ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा था, “संजय सिंह के खिलाफ जांच जारी है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखा गया है. जमानत देने से जांच में बाधा आ सकती है, जिससे संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है.”