Patna :- ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज ले जाने पर लगेगा जुर्माना:जान लें किस कोच में कितना ले जा सकते हैं सामान, नियमों की अवहेलना पर लगता है पैनल्टी : दुर्गा पूजा बीत जाने के बाद से दिवाली और छठ को लेकर रेलवे में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड सहित अन्य राज्य में जाने के लिए आसानी से कंफर्म टिकट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि स्लीपर और 3 टायर की स्थिति बद से बदतर है. इसी बीच रेलवे ने बड़ा फैसला करते हुए रेल सफर करने वाले यात्रियों के लिए नियम में बड़ा बदलाव किया है. बताया जाता है कि सफर करने के दौरान कुछ ऐसे भी रेल यात्री होते हैं जो तय मानक से अधिक लगेज लेकर सफर करते हैं. अब ऐसा करने पर रेलवे ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है. आसान भाषा करने कहा जाए तो सफर करने के दौरान अगर आप अधिक सामान लेकर यात्रा कर रहे हैं आपको सावधान हो जाना चाहिए. निशुल्क सामान की अनुमति अलग-अलग श्रेणियों में अलग-अलग है। पांच वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निशुल्क सामान ले जाने की निश्चित सीमा 50 कि.ग्रा. का आधा सामान अपने साथ ले जाने की अनुमति है। नियमों की अवहेलना करने पर रेलवे भारी पैनल्टी लगाता है। ऐसे में सफर से पहले ही ध्यान रखा जाए । किस श्रेणी में कितना सामान ले जाया जा सकता है। फर्स्ट एसी श्रेणी में निशुल्क 70 किलो, मार्जिनल 15 किलो, अधिकतम (निशुल्क सहित) 150 किलो । सेकंड एसी श्रेणी में निशुल्क 50 किलो, मार्जिनल 10 किलो, अधिकतम (निशुल्क सहित) 100 किलो। थर्ड एसी श्रेणी में निशुल्क 40 किलो, मार्जिनल 10 किलो अधिकतम (निशुल्क सहित) 40 किलो । स्लिपर श्रेणी में निशुल्क 40 किलो, मार्जिनल 10 किलो, अधिकतम (निशुल्क सहित) 80 किलो । सेकंड क्लास श्रेणी में निशुल्क 35 किलो, मार्जिनल 10 किलो , अधिकतम (निशुल्क सहित) 70 किलो। लग सकता है पैनल्टी सफर के दौरान किसी यात्री के पास निश्चित मात्रा से अधिक सामान मिलने पर रेलवे ने कुछ मार्जिन भी सेट किया हुआ है, लेकिन इससे भी अधिक भारी सामान होने पर उसकी बुकिंग से छह गुणा पैनल्टी का प्रावधान है। इसके साथ ही प्रतिबंधित सामान मिलने पर आरपीएफ और जीआरपी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जेल तक का प्रावधान है। अतिरिक्त सामान होने पर यह करें अगर किसी यात्री के पास बड़े आकार का और भारी सामान है। उसे टिकट दिखाकर पार्सल काउंटर पर बुक करवाना होगा। इसके बाद वह सामान लगेज यान में ले जाया जा सकता है। इसके लिए रेलवे द्वारा तय दर का भुगतान लगेज काउंटर पर करना होगा। इससे यात्रा के दौरान परेशानियों से बचा जा सकता है। यह सामान नहीं ले जा सकते हैं रेल में सफर के दौरान विस्फोटक, खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं खाली गैस सिलेंडर, बदबूदार सामान, तेजाब और अन्य खतरनाक तरल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनिंग का एसिड,सभी प्रकार की सूखी घास, पत्तियां या रद्दी कागज, तेल, ग्रीस आदि नहीं ले जा सकते हैं। Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to email a link to a friend (Opens in new window)Click to share on Telegram (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in new window) Related Post navigation राहुल पर गिरिराज का तीखा हमला, कहा कि राहुल गांधी को पहले बाल्ग बनना चाहिए आरक्षण बढ़ाने पर कैबिनेट की मुहर, 9 को सदन से होगा पारित