भागलपुर : वीडियो कॉल कर एक नाबालिग के कपड़े उतरवाने के मामले में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश पन्ना लाल के कोर्ट ने मंगलवार को मो. इमरान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामला वर्ष 2020 में मोजाहिदपुर में हुआ था। इमरान जमरिया अरहा थाना चरणदीप जमुई का रहने वाला है। केस में सरकार की ओर से शामिल हुए विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल ने बताया कि इमरान की नाबालिग लड़की से मित्रता थी।

उस पर शादी करने का झांसा देकर वीडियो कॉल पर लड़की के कपड़े उतरवाने का आरोप था।