झारखंड के सिमडेगा में पिछले साल दिसंबर में एक 8 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई थी। बच्ची का रेप एक मदरसे के इमाम ने किया था। अब इस मामले में फैसला आ गया है और आरोपी इमाम को जिले की सिविल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इमाम पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोषी करार दिए गए इमाम का नाम मोहम्मद अनिमुद्दीन है, जो झारखंड के ही पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र का रहने वाला है।

बच्ची को अलग कमरे में ले जाकर रेप किया

पिछले साल 11 दिसंबर को हुई घटना के बाद हड़कंप मच गया था। आरोपी इमाम मदरसे में छोटे-छोटे बच्चों को अलग से पढ़ाने बुलाता था। घटना के दिन भी उसने बच्चों को बुलाया था। पढ़ाई खत्म करने के बाद मौलाना ने एक बच्ची को रोक लिया और बाकी बच्चों को भेज दिया। इसके बाद वह बच्ची को एक अलग कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया। बच्ची ने घर पहुंचकर इमाम की हरकत के बारे में बताया और अपने घरवालों से कहा कि पिछले कई दिनों से वह उसके हाथ गंदी हरकत कर रहा था।

घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था इमाम

घटना के बारे में जानकर बच्ची के परिजन सन्न रह गए। बाद में बच्ची के परिजन जब मदरसा पहुंचे तो इमाम वहां से फरार हो चुका था। बच्ची को लेकर परिवार और अंजुमन कमेटी के सदस्य थाने पहुंचे और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई। पुलिस ने फराम इमाम को तलाश करने के लिए कई जगह दबिश दी थी और अंत में उसे लोहरदगा के कुड़ू के पास गिरफ्तार कर लिया गया था। एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने घटना के 8 महीने अंदर मामले की सुनवाई पूरी कर आरोपी को सजा सुना दी।


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