त्रिपुरा में एक रेप पीड़िता ने प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत में गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि अपने कक्ष में बयान दर्ज करने के दौरान जज ने उसका यौन शोषण किया। महिला के पति ने इससे पहले धलाई जिले के कमालपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद 3 सदस्यीय समिति ने मामले की जांच शुरू की है। हाई कोर्ट के महापंजीयक विश्वजीत पांडे द्वारा सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि आरोप के मद्देनजर, आरोपी मजिस्ट्रेट का अगरतला हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।

‘अभी मामले की FIR दर्ज नहीं हुई है’

हाई कोर्ट के महापंजीयक ने कहा कि आरोपी मजिस्ट्रेट को आगे के पद स्थापन के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि उपसंभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट मधुमिता विश्वास को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। धलाई के पुलिस अधीक्षक अविनाश राय ने मंगलवार को कहा, ‘हमें सोमवार रात कमालपुर पुलिस थाने में एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत मिली है। हालांकि, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। चूंकि मामला संवेदनशील है इसलिए पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए इसे हाई कोर्ट में भेज दिया है।’

16 फरवरी की है छेड़छाड़ की कथित घटना

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजी गई पहले की शिकायत के आधार पर अमबासा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गौतम सरकार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास पिछली शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 16 फरवरी को अपने कक्ष में महिला का बयान दर्ज कराने के दौरान आरोपी मजिस्ट्रेट ने उनके साथ छेड़छाड़ की। महिला का कहना था कि जब वह अपना बयान दर्ज कराने वाली थी तब जज ने उसे गलत तरीके से छुआ था।


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