विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने भारत में विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस शुरू करने और उनके संचालन के लिए नियमों की घोषणा की है. नियमों के मुताबिक भारत में कैंपस शुरू करने लिए विदेशी विद्यालयों को दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शामिल होना होगा. यूजीसी का कहना है कि विदेशी विश्वविद्यालय चाहें तो भारत में एक से अधिक कैंपस शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन करना होगा. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियमों के मुताबिक भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस में फैकल्टी और कर्मचारियों की भर्ती यूजीसी के भर्ती मानदंडों के तहत की जाएगी. ऑनलाइन क्लास की नहीं होगी अनुमति नियमों के मुताबिक फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस लगाने के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा. इसके अलावा विदेशी विश्वविद्यालय को ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन क्लास और डिस्टेंस लर्निंग जैसे प्रोग्राम चलाने की भी इजाजत नहीं होगी. नया कोर्स शुरू करने से पहले लेनी होगी इजाजत नियमों के अनुसार भारत में कैंपस शुरू करने वाली फॉरेन यूनिवर्सिटीज को नए कोर्स शुरू करने से पहले यूजीसी से इजाजत लेनी होगी. इसके अलावा कोई भी विदेशी विश्वविद्यालय भारत में लर्निंग सेंटर, स्टडी सेंटर या कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकता. क्या है यूजीसी और क्या है इसका काम? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम के जरिए की गई थी. इसका मुख्य काम यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और रिसर्च स्टैंडर्ड को निर्धारित करना है. इसके अलावा यह कॉलेजिएट और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के क्षेत्र में होने वाले विकास की निगरानी भी करती है. साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए अनुदान भी जारी करती है. Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to email a link to a friend (Opens in new window)Click to share on Telegram (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in new window) Related Post navigation दिल्ली में प्रदुषण कम करने के लिए पहली बार केजरीवाल सरकार कराएगी कृत्रिम बारिश, जानें सब कुछ इंडियन रेलवे के साथ करिए सस्ते में पूर्वोत्तर की सैर, IRCTC का शानदार पैकेज, जानिए सारे डिटेल