गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) की इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी शराब बचने के लिए परमिट के पात्र हो सकते हैं। यह शराब सिर्फ गिफ्ट सिटी के अंदर दो साल के लिए वाइन-एंड-डाइन (जहां बैठकर शराब पी जाए) क्षेत्र में मिलेगी।
प्रदेश के गृह विभाग द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार गिफ्ट सिटी आने वाला व्यक्ति अस्थायी परमिट ले सकता है, जो सिर्फ एक दिन के लिए मान्य होगा और और कर्मचारी को वाइन-एंड-डाइन क्षेत्र में उसके साथ जाना होगा।
गुजरात में मादक पेय पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध का कानून लागू है।
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