सक्षमता परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और पटना हाईकोर्ट के फैसले को सही करार दिया है और दो टूक अंदाज में कहा है कि बिहार सरकार ने कभी भी हटाने की बात नहीं कही।
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को हटा नहीं सकते लेकिन बिहार सरकार ने कभी भी हटाने की बात नहीं कही। नियमावली में कहा गया था कि परीक्षा नहीं देंगे या फिर फेल हो जाएंगे। वह नियोजित ही रह जाएंगे।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने एफिडेविट में स्पष्ट कहा है कि हम नियोजित शिक्षकों को हटाने नहीं जा रहे हैं। शिक्षक संघ तो सक्षमता परीक्षा के विरोध में गये थे, जिसपर अदालत ने कुछ नहीं बोला।
गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे।।
चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। पटना हाई कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वालों और इसमें नहीं शामिल होने वालों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी।
इसके अलावा जिस नियमावली-12 के तहत अपीलीय प्राधिकार को खत्म किया गया था, उसे भी खारिज कर दिया गया है यानी अब प्राधिकार भी बने रहेंगे।
This website uses cookies.
Read More