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डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत , जानें किस मामले को किया खारिज

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सुप्रीम कोर्ट से डीके शिवकुमार को मिली बड़ी राहत, शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को किया रद्द।

कर्नाटक  के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिवकुमार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ दाखिल 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है. मामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत शुरू की गई कार्यवाही जो डीके शिवकुमार के खिलाफ शुरू की गई थी उसे कैंसिल किया जा रहा है. यह मामला डीके शिवकुमार के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित फ्लैटों में मिली धनराशि को लेकर था।

क्या था मामला
दरअसल वर्ष 2017 अगस्त के महीने में दिल्ली स्थित डीके शिवकुमार के फ्लैटों से बेहिसाब कैश बरामद किया गया था. इसी मामले को 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर चलाया जा रहा था, इसे अब सुप्रीम कोर्ट ने  रद्द कर दिया है. बता दें कि डीके शिवकुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के समन को रद्द करने से इनकार करने के हाई कोर्ट के वर्ष 2019 के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद करीब 5 साल बाद मनी लॉन्ड्रिंग में चले इस मामले को रद्द करने का फैसला लिया है. इस फैसले से डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है. बता दें कि हाल में डीके शिवकुमार ने  हिमाचल प्रदेश में सरकार पर आए संकट के बीच ऑब्जर्वर की भूमिका निभाई और सरकार को गिरने से भी बचाया था।

2018 में गिरफ्तार हुए थे डीके शिवकुमार
बता दें कि 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इस दौरान उनसे लगातार पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीके शिवकुमार बाहर आ गए थे. इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा और इसे राजनीति से प्रेरित बताया था।

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