सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के अन्तर्गत ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया -सिमी को अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया है। सिमी पर आखिरी प्रतिबंध जनवरी 2019 में लगाया गया था। गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि सिमी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए नुकसानदायक है। बयान में कहा गया है कि सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम सहित कानून की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
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