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राजभवन पर पेट्रोल बम फेंकने वाले के खिलाफ NIA ने दायर की चार्जशीट

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तमिलनाडु राजभवन पर पेट्रोल बम से हमले के मामले में एक आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट दायर किया। एनआईए ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 124, 379, 436, 353 और 506 भाग II को लगाया है। साथ ही आरोपी पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत धारा 3, 4 और 5 समेत तमिलनाडु की संपत्ति (नुकसान और हानि की रोकथाम) अधिनियम 1992 की धारा 4 को भी लगाया गया है। बता दें कि चेन्नई के पूनमल्ली में एनआईए ने विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

राजभवन पर फेंका पेट्रोल बम

बता दें कि आरोपी विनोथ उर्फ करुक्का विनोथ ने 25 अक्टूबर 2023 को चन्नई में स्थित राजभवन के गेट नंबर 1 पर लगातार दो पेट्रोलबम फेंके थे। बम फटने के कारण गेट पर स्थिति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इस तरह की यह चौथी घटना देखने को मिली है। इससे पहले उसने टी नगर में टीएसएमएसी (तमिलनाडु राज्य विपणन निगम) के आउटलेट, तेनाम्पेट पुलिस स्टेशन, तमिलनाडु के मुख्य भाजपा कार्यालय और चेन्नई के सरकारी प्रतिष्ठानों पर पेट्रोल बम फेंके थे। दरअसल आरोपी राज्य के राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों को आरोपी खत्म करना चाहता था।

एनआईए ने दायर की चार्जशीट

इसके लिए आरोपी ने एसएम नगर में एक बाइक से पहले तो पेट्रोल की चोरी की। उसके बाद उसने पेट्रोल को खाली शराब की बोतलों में भरा। पेट्रोल बम बनाने के बाद वह तेनाम्पेट से राजभवन तक पैदल चलकर गया और राजभवन के गेट पर उसने बम फेंक दिया। बता दें कि आरोपी ने दोपहर के 2 बजे करीब एक के बाद एक 2 पेट्रोल बम राजभवन के गेट पर फेंके। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी जब उसे रोकने के लिए दौड़े तो आरोपी ने सुरक्षाकर्मियों को भी धमकी दी। बता दें कि इस मामले में अब एनआईए ने अब कोर्ट के समक्ष चार्जशीट दाखिल कर दी है।

Shailesh Kumar

My name is Shailesh and I am a graduate working for VOB. I have been updating news on website from more than three years.

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