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भाजपा नेता की हत्या मामले में PFI और SDPI से जुड़े 15 लोग दोषी करार, जानें पूरा मामला

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केरल में साल 2021 में भाजपा नेता की हत्या मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने हत्या के इस मामले में एसडीपीआई के 15 सदस्यों को दोषी पाया है। वहीं अभी इन दोषियों के सजा का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि सोमवार को कोर्ट इस सभी दोषियों की सजा की घोषणा करेगा। इस मामले में 8 आरोपी ऐसे हैं जो सीधे तौर पर हत्या से जु़ड़े हुए पाए गए हैं, वहीं 7 आरोपियों को हत्या की साजिश रचने सहित अन्य आरोपों के तहत दोषी पाया गया है। बता दें कि भाजपा नेता रंजीत की उनके ही घर में उनकी मां, पत्नी और बेटी की आंखों के सामने हत्या कर दी गई थी।

सभी दोषी PFI और SDPI के सदस्य

दरअसल, बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या मामले में पीएफआई और एसडीपीआई के 15 सदस्यों को दोषी पाया गया है। मावेलिककारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय- I ने बीजेपी नेता की हत्या के इस सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया है। वहीं सजा को लेकर सोमवार को आदेश आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सभी 15 आरोपी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और इसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई के सदस्य हैं। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि आठ आरोपी सीधे तौर पर इस राजनीतिक हत्या में शामिल थे। वहीं अन्य को हत्या की साजिश सहित अन्य आरोपों का दोषी पाया गया है।

दोषियों ने हत्या का लिया बदला

बता दें कि भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास पेशे से एक वकील थे। रंजीत की 19 दिसंबर 2021 को अलाप्पुझा के वेल्लाकिनार स्थित उनके घर ही में उनकी मां, पत्नी और छोटी बेटी के सामने हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि रंजीत की हत्या से पहले राज्य सचिव केएस शान की हुई हत्या का बदला लेने के लिए एसडीपीआई के लोगों ने इसे अंजाम दिया है। रंजीत की हत्या एसडीपीआई के लोगों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई थी। वहीं अब दोषियों को कोर्ट द्वारा कितने साल की सजा सुनाई जाएगी इसपर भी सोमवार को फैसला आ जाएगा।

Shailesh Kumar

My name is Shailesh and I am a graduate working for VOB. I have been updating news on website from more than three years.

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