दिवंगत माफिया अतीक अहमद की कंपनियों पर इनकम टैक्स विभाग टैक्स चोरी का केस दर्ज कर सकता है। बताया जा रहा है कि उसकी विभिन्न कंपनियों के खिलाफ आयकर विभाग जल्द ही कड़ी कार्रवाई कर सकता है। बता दें कि 2014 के बाद अतीक अहमद की कंपनियों ने कभी भी टैक्स नहीं दिया है। साल 2014 में पहली बार अतीक अहमद की तरफ से 10 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स भरा गया था।
प्रयागराज के कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के विवेचना का दौरान टैक्स चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग ने पुलिस से इस संबंध में जानकारी मांगी थी जिसके बाद यह खुलासा हुआ। पुलिस ने 1990 से अभी तक के इनकम टैक्स का विवरण मांगा था।
इससे पहले अभी हाल में ही प्रयागराज पुलिस ने मारे गए माफिया डॉन अतीक अहमद की नोएडा में 3.7 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। पुलिस उपायुक्त (शहर) दीपक भूकर ने कहा कि पुलिस ने राज्य के गैंगस्टर अधिनियम के तहत नोएडा के सेक्टर 36 में अहमद के घर को कुर्क कर लिया है। यह कुर्की बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में पुलिस कार्रवाई के हिस्से के रूप में हुई, जिनकी 25 फरवरी, 2023 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उमेश पाल की पत्नी जया पाल की शिकायत पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के दो बेटों, गुड्डु मुस्लिम और गुलाम और नौ अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामित अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की 15 अप्रैल, 2023 को दो लोगों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब उन्हें पुलिस प्रयागराज के एक सरकारी अस्पताल ले जा रही थी।
This website uses cookies.
Read More